झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की लालू की जमानत याचिका

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह लगभग दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी जिसका सीबीआई के वकील ने विरोध किया था।
लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि देवघर, चाईबासा एवं दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें इससे पहले भी जमानत दी जा चुकी है, इसलिए उन्हें फिर से जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव की बीमारियों से संबंधित सर्टिफिकेट भी पेश किए और कोर्ट को बताया कि लालू प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय, किडनी और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए आरजेडी सुप्रीमो की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार देने के बाद से जेल में हैं। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए छह सप्ताह की जमानत दी थी। इसके बाद उन्हें 30 अगस्त को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।
बहरहाल, लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिलने से आरजेडी खेमे में निराशा का माहौल है। उनके बाहर आने से न केवल पार्टी को मजबूती मिलती बल्कि महागठबंधन के प्रयासों को भी बल मिलता। उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी पार्टी की नैया कैसे पार लगाते हैं, यह देखने की बात होगी।

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