25 अक्टूबर से बिहार में पॉलिथीन पर रोक

बिहार सरकार ने सोमवार को पटना हाइकोर्ट में हलफनामा पेश करके कहा कि आगामी 25 अक्टूबर से राज्य के सभी शहरों और 25 नवंबर से ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन थैलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। मुख्य न्यायधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एक पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को यह जानकारी दी। पीठ पॉलिथीन की थैलियों पर रोक से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

गौरतलब है कि पटना हाइकोर्ट ने गया जिले के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर स्थित एक तालाब के प्रदूषित होने को लेकर एक हिंदी अखबार में छपी एक खबर पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्लास्टिक से बने पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर रोक लागाने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था जिसमें उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान हो।

बता दें कि बिहार सरकार ने बीते सितंबर के मध्य में प्लास्टिक से बने पॉलिथीन बैग के निर्माण, बिक्री पर प्रतिबंध के लिए एक मसौदा तैयार करते हुए इसको लेकर विभिन्न संगठनों, संस्थानों और हितधारकों से सुझाव मांगे थे। सच तो यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने पर्यावरण को लेकर कई अवसरों पर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन जब तक आम नागरिक इस दिशा में सजग और सक्रिय ना हो, किसी सरकारी कोशिश का कोई अर्थ नहीं। अब जबकि बिगड़ते हालात में कोर्ट ने कमान संभाल ली है, तब कहा जा है कि स्थिति में सचमुच सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

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