राजद नेता इलियास हुसैन को चार साल की जेल

रांची सीबीआई कोर्ट ने 21 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाले में बिहार के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव शहाबुद्दीन बेग और तत्कालीन ट्रांसपोर्टर जनार्दन प्रसाद अग्रवाल को चार साल सश्रम जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, इलियास हुसैन और शहाबुद्दीन बेग पर चार-चार लाख और संजय अग्रवाल पर छह लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भी भेज दिया। साल 1992 के इस चर्चित मामले में सीबीआई के विशेष जज अनिल कुमार मिश्र ने यह फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि सीबीआई ने इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन बेग और जनार्दन अग्रवाल के खिलाफ अदालत में 26 जुलाई 2003 को चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 30 मार्च 2007 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में 31 गवाहों का बयान दर्ज कराया, जबकि तीनों आरोपियों की ओर से बचाव में 6 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भादवि की धारा 407, 420 और 120 बी के तहत दोषी ठहराया। इलियास हुसैन और शहाबुद्दीन बेग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत भी दोषी माना गया।

चलते-चलते बता दें कि इन तीनों पर आरोप है कि गुमला डिविजन के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए आईओसीएल, हल्दिया से पंद्रह सौ मैट्रिक टन अलकतरा की आपूर्ति होनी थी, लेकिन 359 मैट्रिक टन अलकतरे की आपूर्ति नहीं की गई और बदले में जाली बाउचर बनाकर 17 लाख 93 हजार 825 रुपए की राशि का गबन कर लिया गया। इसको लेकर सीबीआई के तत्कालीन इंस्पेक्टर पी के पाणीग्रही ने मामला दर्ज कराया था।

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