शराबबंदी कानून में संशोधन

बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। बुधवार को कैबिनेट ने इसमें कई बदलाव किए। अब राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पास कराएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने ही इस कानून में संशोधन के संकेत दिए थे। कानून में किए गए बदलाव के अनुसार शराब मिलने पर सजा को नरम किया गया है। संशोधन के तहत शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है। साथ ही इसके तहत सामूहिक जुर्माने को खत्म करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शराबबंदी से जुड़े पुराने कानून में सरकार ने आठ संशोधन किए हैं। नए कानून में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उसके मुताबिक शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने पर कम से कम पचास हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही तीन महीने की सजा का भी प्रावधान रहेगा। लेकिन, अपराध जमानती होगा। घर से शराब बरामद होने पर परिवार के सभी सदस्यों को अब सजा नहीं होगी। इस प्रावधान को हल्का कर दिया गया है। सजा पाया कोई व्यक्ति यदि दोबारा कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दोगुनी सजा दी जाएगी, इस कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

शराब को रखने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले परिसर अथवा वाहन जब्त किए जाएंगे। लेकिन यदि किसी परिसर में कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त परिसर को जब्त नहीं किया जाएगा। पुराने कानून में किसी गांव अथवा समूह में किसी व्यक्ति द्वारा शराब के सेवन पर समूह और गांव पर सामूहिक जुर्माने के प्रावधान थे। नए कानून में इस प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

नए कानून में परिसर को भी परिभाषित किया गया है। पहले के कानून में भवन, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और बार शामिल थे। नए कानून में परिसर की परिभाषा में बूथ, नौका, छोटी नाव और वाहनों को भी शामिल किया गया है। शराब की सूचना रहने पर पुलिस को जानकारी नहीं देने पर पूर्व में सजा के प्रावधान थे, जिन्हें नए कानून में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आबकारी ऐक्ट के दुरुपयोग की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कानून में बदलाव का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि “हमारा इरादा इस ऐक्ट में यथोचित संशोधन का है और हमने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। हमें बताया गया है कि कानून के गलत इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए बदलाव लाया जा सकता है। यह काम हम करेंगे। लेकिन शराब पर रोक जारी रहेगी। लोगों को अभी पता नहीं है कि इसका उनके जीवन खास तौर पर गरीब लोगों के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है।”

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