सरकार ने आज नोटबंदी से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अब 24 नवंबर की आधी रात के बाद बैंक काउंटरों से एक्सचेंज नहीं कराया जा सकेगा। इसका मतलब यह कि शुक्रवार से इन नोटों को अब सिर्फ बैंक में जमा कराया जा सकेगा। ऐसे नोटों को जमा कराने की अवधि 30 दिसंबर तक है।
बता दें कि आज जारी निर्देशों में सरकार ने 1000 रुपये के पुराने नोटों को पूरी तरह बैन कर दिया है, पर राहत की बात यह कि कई जरूरी सेवाओं में 500 रुपये के पुराने नोटों के उपयोग की अवधि 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इन नोटों के जरिए वर्तमान और बकाया बिजली और पानी के बिल भरे जा सकेंगे। साथ ही इनका इस्तेमाल पेट्रोल पम्पों, दवा दुकानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर किया जा सकेगा। 500 के पुराने नोटों से 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक टोल टैक्स भी दिया जा सकेगा। 3 दिसंबर से इसलिए क्योंकि सरकार ने 2 दिसंबर तक टोल टैक्स फ्री कर दिया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक केन्द्र और राज्य सरकार के स्कूलों व म्युनिसिपैलिटी और स्थानीय निकाय के स्कूलों में भी प्रति छात्र 2000 तक की फीस 500 के पुराने नोटों के जरिए अदा की जा सकेगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के कॉलेजों की फीस भी इन नोटों से दी जा सकेगी। यही नहीं, उपभोक्ता सहकारी दुकानों से एक बार में अधिकतम 5000 की खरीद और 500 रुपये मूल्य तक के प्रीपेड मोबाइल फोन टॉप-अप में भी 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलेंगे।