बिहार सरकार द्वारा नि:शक्त परीक्षार्थियों को सभी प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क में छूट दी जायेगी | निशक्तों को गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई ही देना होगा |
यह भी जान लें कि बिहार सरकार ने नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 पारित कर उसके तहत नि:शक्त अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है | इस अधिनियम के तहत राज्य के 23 लाख नि:शक्तजनों में से उन्हीं 11लाख नि:शक्तजनों को परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी जिन्हें राज्य सरकार की ओर से नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा चुका है |
बता दें कि नि:शक्तता प्रमाण-पत्र चाहने वाले नि:शक्तजन सरकार के समाज कल्याण विभाग के नि:शक्तता निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे शिविर में जाकर अथवा सरकारी अस्पतालों की अधिकृत चिकित्सकों से संपर्क कर ‘नि:शक्तता प्रमाण-पत्र’ अभी भी प्राप्त कर सकते हैं |