Bihar Panchayat Chunav 2021

मुखिया चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की थोड़ी भी लापरवाही उनके सपने को तबाह कर सकती है

मधेपुरा जिला में 10 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु मतदान कराया जाएगा। प्रथम चरण में चुनाव प्रक्रिया हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के डीएम श्याम बिहारी मीणा एवं एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा तैयारियां पूरी की जाएगी। मुखिया, पंचायत सदस्य, समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन ‘ईवीएम’ द्वारा तथा ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच का निर्वाचन ‘मतपत्र’ द्वारा कराया जाएगा। चुनाव कराने हेतु मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बता दें कि दूसरे चरण में सदर प्रखंड मधेपुरा के मतदान की तिथि 29 सितंबर है, जबकि तीसरे चरण में घैलाढ़ व गम्हरिया के मतदान की तिथि 8 अक्टूबर है। चौथे चरण में  सिंहेश्वर व शंकरपुर में मतदान की तिथि 20 अक्टूबर वहीं पांचवें चरण में ग्वालपाड़ा में 24 अक्टूबर को मतदान होगा। जहां छठे चरण में कुमारखंड 3 नवंबर को वहीं सातवें चरण में बिहारीगंज 15 नवंबर को मतदान संपन्न कराएगा।

जानिए कि आठवें चरण में मुरलीगंज 24 नवंबर, नौवें चरण चरण में उदाकिशुनगंज 29 नवंबर, 10वें चरण में पुरैनी व चौसा 8 दिसंबर और 11वें चरण में आलमनगर प्रखंड में 12 दिसंबर को मतदान होगा। कुल मिलाकर 4762 पदों पर निर्वाचन होगा जिसके लिए 2161 मतदान केंद्र बनाया गया है। इस चुनाव में 23 जिप सदस्य, 160 मुखिया और 160 सरपंच सहित शेष सदस्यों के लिए मतदान होंगे।

चलते-चलते यह भी कि 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो रिजल्ट घोषित होने तक लागू रहेगी। थोड़ी भी लापरवाही मुखिया, सरपंच सब पर भारी पड़ सकती है। इस दरमियान कोई घोषणा नहीं कर सकते। किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/सदस्यों के साथ सभा या प्रचार करने पर भी कार्रवाई होगी।

अंत में यह भी याद कर लें कि वोट के लिए पैसा बांटने पर गिर सकती है गाज। आयोग द्वारा खर्च सीमा इस प्रकार निर्धारित किया गया है- जिप उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख, मुखिया व सरपंच 40 हजार, समिति उम्मीदवार 30 हजार एवं पंचायत सदस्य व पंच 20 हजार रुपया खर्च करेंगे।

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