डीडीसी (डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर) यानि उप विकास आयुक्त अब जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं रहेंगे। जिला परिषद में डीडीसी की जगह उप सचिव स्तर के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित किए जाएंगे, जो परिषद के पूर्णकालिक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
बता दें कि डीडीसी के जिम्मे और भी अनेक कार्य होते हैं जिसके कारण जिला परिषद के कार्यों पर वे पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसे देखते हुए विकास प्रिय नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया है। जिलों और प्रखंडों से सरकार के पास लगातार ये शिकायतें आती रही थी कि डीडीसी और बीडीओ क्रमशः जिप एवं पंचायत के कामों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
जानिए कि अब प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) भी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाएंगे। आगामी मानसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके पारित होने के बाद राज्यपाल की सहमति मिलते ही नया नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।