Thermacol and plastic pollution

एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर अब पाँच वर्ष का जेल

जानिए कि नीतीश सरकार के केबिनेट द्वारा बिहार में एकल प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग पर रोक को मंजूरी देने के बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि गजट प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों यानि छह महीने बाद से यह प्रतिबन्ध प्रभावी हो जाएगा । तब एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक या थर्मोकोल उत्पादों के प्रयोग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई आरम्भ कर दी जाएगी।

जान लीजिए कि दण्ड के रूप में पाँच साल की सजा और एक लाख रुपये तक आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। छह महीने का समय पुराने स्टाॅक खत्म करने तथा इसके विकल्प तैयार करने के लिए दिया गया है।

चलते-चलते यह भी कि समाजसेवी डॉ.भूपेन्द्र मधेपुरी ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के एकल प्रयोग करने वाले प्लास्टिक व थर्मोकोल निर्माता कम्पनी के लायसेंस को ही रद्द कर दिया जाय। ऐसा इसलिए कि न रहेगा बाँस और न बजेगी बाॅसुरी ।

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