भारत को कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान खतरनाक दौर से गुजरते देख सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रह सका। शीर्ष अदालत ने कहा कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए राष्ट्रीय संकट की घड़ी में हम मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने कहा-
“कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए राष्ट्रीय संकट की घड़ी में हम मूकदर्शक बन बैठे नहीं रह सकते। राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना महत्वपूर्ण है।”
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी जानकारी देने की बात कही कि देश की जनता को दिए जाने वाली मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम आदि की विस्तृत जानकारियां सार्वजनिक की जाए। कोविड टीकों की अलग-अलग कीमतों के तर्क के बारे में भी जानकारी मांगी। राज्यों से भी इस महामारी से निपटने हेतु बुनियादी व्यवस्था की रूपरेखा के बारे में अविलंब बताने को कहा। जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपकी राष्ट्रीय योजना क्या है ? सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायालय ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी, हम दखल देंगे।
सुनवाई के दौरान जस्टिस एसआर भट्ट ने यह भी कहा कि सेना एवं रेलवे के डॉक्टर्स जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, को क्वारंटीन, वैक्सीनेशन व अन्य कार्यो में इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इस पर कोई राष्ट्रीय योजना होने की जानकारी भी मांगी कोर्ट ने। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
अंत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र व राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमतें अलग-अलग रखने पर सवाल उठाने एवं कोविड प्रबंधन मामले में मदद करने हेतु वरिष्ठ एडवोकेट जयदीप गुप्ता एवं मीनाक्षी अरोड़ा को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त करने पर मधेपुरा के अदालत में कार्यरत एडवोकेट सुधांशु शेखर एवं मधेपुरा के संवेदनशील समाजसेवी डॉ.भपेन्द्र नारायण यादव मधेपुरी ने देश के सुप्रीम अदालत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है।
चलते-चलते यह भी घोषणा अदालत ने की कि कोरोना ने देश में चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मार्च- 2021 तक समाप्त हो रहे “पीरियड ऑफ लिमिटेशन” को अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है।