नीतीश सरकार कोविड-19 की संक्रमण को रोकने के लिए फिर से सख्ती बरतने की तैयारी में है। यह तैयारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में की जा रही है।
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को “माइक्रो कंटेंटमेंट जोन” के रूप में चिन्हित कर वहां सीमित अवधि के लिए लाॅकडाउन लगाया जाए तथा लॉकडाउन की अवधि में अनिवार्य सेवाओं को छूट प्रदान की जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि माइक्रो कंटेंटमेंट जोन को सील करने या लॉकडाउन करने की पूर्व सूचना दी जाए ताकि लोगों को आजीविका व सभी प्रकार की आवश्यकताओं के प्रबंधन हेतु पर्याप्त समय मिल जाए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के जारी आदेशानुसार सभी जिले के डीएम,एसपी को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों जैसे तमाम सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की तैनाती करने को कहा गया है। अगले सप्ताह तक छह से आठ वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए 1 करोड़ 14 लाख 24 हजार 308 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।