covid 19 guidelines by home ministry

कोरोना को लेकर दिसंबर- 2020 के लिए दिशा-निर्देश

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पुनः तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर माह दिसंबर-2020 के लिए राज्यों के वास्ते दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में राज्यों से कोरोना के कहर की रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करने, कांट्रेक्ट ट्रेसिंग, टैस्टिंग एवं भीड़ को नियंत्रित करने को कहा गया है।

बता दें कि इस दिशा-निर्देश में राज्यों को रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने तथा खेल, मनोरंजन, धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों में लोगों की उपस्थिति को 200 से कम रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। परंतु, लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी जैसे पूर्व में ली जाती थी। जानिए कि यह दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए फिलहाल लागू किया गया है

यह भी बता दें कि कंटेंनमेंट जोन के अंदर केवल आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत होगी जबकि कंटेंनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की छूटें जो वर्तमान में दी जा रही हैं, वही दी जाती रहेंगी। बताया गया है कि 2 गज की दूरी और मास्क पहनना अभी भी है जरूरी।

चलते-चलते जानिए कि भारत सरकार ने दिसंबर माह के लिए सतर्कता, निगरानी, रोकथाम एवं सावधानी को लेकर दिशा-निर्देश जारी करते हुए यही कहा है कि निर्देश का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में मिली कामयाबी को कायम रखना है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। कई राज्यों ने तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाना आरंभ कर दिया है। पंजाब में भी 10:00 बजे रात्रि से 5:00 बजे सुबह तक रात्रिकालीन कर्फ्यू 1 दिसंबर से लगाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों को ₹1000 का दंड चुकाने होंगे।

सम्बंधित खबरें