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17वीं लोकसभा की मतगणना में होंगे कितने प्रकार के प्रतिबन्ध ?

17वीं लोकसभा की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से आये निर्देशों में पहला निर्देश यही है कि मतगणना कक्ष में कैमरा और मोबाइल आदि लेकर भ्रमण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा | थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर प्रभारी पदाधिकारियों के नेतृत्व में छोटे-छोटे समूहों में पत्रकारों को मतगणना कक्ष का भ्रमण कराया जाएगा तथा आधिकारिक रूप से राउंडवार घोषित परिणामों की प्रतियाँ पत्रकारों को मुख्य द्वार के समीप बनाये गये मीडिया सेंटर पर उपलब्ध करा दी जाएगी |

बता दें कि निर्देशानुसार मतगणना से संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए मतगणना केंद्र पर कंप्यूटर सेल का गठन किया गया है | सीसीटीवी कैमरे और फायर ब्रिगेड आदि का इंतजाम किसी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश एवं धूम्रपान पर प्रतिबंध के लिए आवश्यक है |

जारी निर्देश/प्रतिबंध में कहा गया है कि मतगणना के पहले राउंड में पोस्टल बैलट पेपर की गिनती होगी जबकि पूर्व में पोस्टल बैलट की गिनती बाद में यानि अंत में की जाती थी | इस बार पोस्टल बैलट की गिनती के बाद ही ईवीएम से मतों की गिनती शुरु की जाएगी | पोस्ट ऑफिस से पोस्टल बैलट लाने के लिए एक विशेष पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है तथा इन वैलेटों की गिनती यदि पहले राउंड में नहीं की गई तो उसे अपराध माना गया है |

जबकि चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रतिबंधों में यह भी कहा गया है कि यदि जीत का अंतर पोस्टल बैलट पेपर की कुल संख्या के अंदर ही होगी तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दोबारा पोस्टल बैलट का सत्यापन किया जाएगा |

चलते-चलते यह भी बता दें कि जहाँ मतगणना केंद्र के अंदर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभावार गिनती के क्रम में 5 बूथों के रेंडम वीवीपैट स्लिप का मिलान होगा वहीं केंद्र से बाहर प्रत्याशियों के अंदर की धड़कने…… घबराहट….. थरथराहट और चरमराहट महसूसने के लायक होंगी |

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