शिक्षा विभाग, बिहार के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि संबधित कार्यालय के आय प्रमाण-पत्र देने पर ही अनारक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल राशि का भुगतान किया जाएगा। अब इस योजना का लाभ उन्हीं छात्र-छात्राओं को मिलेगा जिनके अभिवावक की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है।
बता दें कि उपरोक्त योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के जन समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अनारक्षित वर्ग के पहली कक्षा से दसवीं कक्षा में अध्यनरत सरकारी अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल राशि उपलब्ध कराई जाती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 20 जुलाई से 27 जुलाई तक विद्यालयों में शिविर लगाकर राशि का वितरण किया जाएगा। इसमें पहली से चौथी कक्षा तक 50 रुपये प्रति माह, पांचवीं से छठी को 100 रुपये प्रति माह एवं सातवीं से दसवीं कक्षा तक 150 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुसहर समुदाय के वर्ग एक से चार तक के अध्यनरत छात्र-छात्राओं को दोगुनी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका वितरण पंचायत प्रतिनिधियों और अभिवावकों की उपस्थिति में शिविर लगाकर किया जाएगा।