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कोरोना काल के लॉकडाउन -5 में प्रतिबन्धों को पूरी तरह हटाया जाना घातक हो सकता है !

राज्य सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन-4 से सफलता तो मिली, किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रतिबन्धों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतः पूर्व में लगाये गये प्रतिबन्धों  को चरणबद्ध रूप से शिथिल करने की आवश्कता महसूस की गई ।
फलस्वरूप 08:06.2021 को आयोजित आपदा प्रबन्धन समूह की बैठक के निर्णयानुसार 09:06.2021 से 15.06.2021 तक लगाए गये लॉकडाउन -5 में निम्न प्रतिबन्ध लागू करने का आदेश जारी किया गया—

(1) सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे शाम तक खुले रहेंगे तथा आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। न्यायिक प्रशासन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी होगा ।
(2) सभी दूकानें एलटरनेट डे खुलेंगे और वे प्रातः 6‐00 बजे से शाम 6‐00 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के साथ कार्यरत रहेंगे ।
(3)सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे |धामिर्क स्थल भी बन्द रहंगे। सभी प्रकार के समारोह प्रतिबंधित होंगे। सिनेमा हाॅल,मॉल ,पार्क, स्टेडियम आदि बन्द रहेंगे।
(4)शादी एवं श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति अनुमान्य होगी।
(5)राज्य में संध्या 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त वाहन या निजी वाहन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चल सकेंगे । हरहाल में मास्क पहनना तथा कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा । नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी !

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