नीतीश सरकार ने लॉकडाउन- 4 की अवधि का ऐलान 2 जून से 8 जून तक किया और मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कहा कि कौन दुकान किस दिन खुलेगा वह जिला पदाधिकारी तय करेंगे।
बता दें कि मधेपुरा जिला के डीएम श्याम बिहारी मीणा ने इस बाबत निर्देश जारी किया है। डीएम मीणा ने दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तीनों श्रेणी की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से दिन के 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
1. प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें- किराना दुकान, डेयरी एवं दूध, फल एवं सब्जी मंडी, मांस-मछली, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र से संबंधित, प्रतिष्ठान-पशु चारा की दुकान सहित पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें।
2. सोम, बुध, शुक्र को खुलने वाली दुकानें- सभी प्रकार की बिजली, बैटरी, मोबाइल ,कंप्यूटर, सर्विस सेंटर वर्कशॉप, गैरेज, साइकिल सर्विस, फर्नीचर, सैलून, पार्लर संबंधित सामान, स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंंगी।
3. मंगल, गुरु, शनि को खुलने वाली दुकानें- कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी ज्वेलर्स, बर्तन, स्पोर्ट्स व खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स, जूता-चप्पल निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी सूची में शामिल नहीं हो।
ध्यातव्य है कि निष्ठा पूर्वक चलते रहेंगे दवा की दुकानें, अस्पताल, बीमा, बैंक, कुरियर सेवा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएं सहित ठेला पर फल-सब्जी की बिक्री करने वाली दुकानों को छूट रहेगी।
उपर्युक्त कार्यान्वयन के अनुपालन की जिम्मेदारी एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष को दिया गया है जिनके द्वारा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नोट कर लें- 8 जून तक सभी प्रकार के स्कूल-कालेज एवं कोचिंग बंद रहेंगे। सभी होटल, धार्मिक स्थान, धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे। शादी व श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी।