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बिहार में चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन, प्रचार एवं वोटर के लिए जारी किए निर्देश

बिहार में बाढ़ एवं कोरोना के कहर के दौरान जब जेडीयू एवं भाजपा को छोड़ अन्य राजनीतिक विरोधी पार्टियां चुनाव के पक्ष में नहीं हैं फिर भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब यह साफ हो गया है कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे।

बता दें कि चुनाव आयोग की इस नई गाइड लाइन में उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर उनके चुनाव प्रचार तथा मतदाताओं द्वारा मतदान तक करने के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस में पहली बार उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने तथा जमानत की राशि जमा करने हेतु अनुमंडल कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि प्रत्येक उम्मीदवार अपना नामांकन पेपर एवं सिक्योरिटी की राशि ऑनलाइन ही दाखिल करेंगे।

यह भी जानिए कि चुनाव आयोग ने प्रचार हेतु मतदाता के घर पर उम्मीदवार सहित पांच लोगों को ही जनसंपर्क की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त चुनाव रैली और रोड शो के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करने का निर्देश भी जारी किया गया है। निर्देश 22 पन्नों का है जिसमें कोरोना से बरतने वाली सावधानियों का भी जिक्र है।

मतदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लबस, थर्मल स्कैनर, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से चुनाव प्रक्रिया के दरमियान करेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे।

चलते-चलते यह भी जान लें कि इस बार चुनाव कम से कम चरणों में निपटाने की तैयारी चल रही है। साथ ही बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी भी है। अतः कोरोना को दृष्टिपथ में रखते हुए बूथ की संख्या भी बढ़ाई गई है। ऐसी परिस्थिति में स्टाफ की जरूरत अधिक पड़ेगी। अतः कोरोना के कारण चुनाव में स्टाफ की कमी नहीं हो इसलिए आयोग द्वारा यह भी फैसला लिया गया है कि इस बार अनुबंध पर बहाल सभी कर्मियों को बिहार विधानसभा चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। जिसकी अधिसूचना 20 सितंबर तक हो जाने की संभावना है।

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