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लाॅकडाउन-3 के बीच मधेपुरा डीएम ने दुकान खोलने हेतु नई गाइडलाइन की जारी

सूबे बिहार की नीतीश सरकार द्वारा दुकान खोलने को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन एवं जिलाधीश को प्रदत्त विशेषाधिकार सहित मंथन करते हुए डीएम नवदीप शुक्ला ने अधिसूचना जारी की है कि कोविड-19 के मद्देनजर व्यावसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा एवं भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

बता दें कि पूर्व से खुली रहने वाली आवश्यक व इमरजेंसी दुकानों के अतिरिक्त लाॅकडाउन-3 में खोली जाने वाली दुकानों को 7 कैटेगरी में बांटी गई है जिसमें 6 कैटेगरी की दुकानें प्रत्येक दिन खुलेगी। एक कैटिगरी ही मात्र अल्टरनेट यानी सोम-बुध और शुक्रवार को 9:00 बजे प्रातः से 3:00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी जिसके अंतर्गत केवल ऑटोमोबाइल एंड स्पेयर्स की दुकानें होंगी।

यह भी जानिए कि प्रत्येक दिन खुलने वाली दुकानों में तीन कैटेगरी की दुकानें प्रातः 9:00 से 3:00 बजे तक ही खुली रहेगी और दो कैटेगरी दिन के 11:00 बजे से 5:00 बजे शाम तक खुली रहेगी।

चलते-चलते जानिए कि प्रातः 9:00 से 3:00 बजे तक खुलने वाली सभी तरह की दुकानें होंगी- गैरेज एण्ड वर्क शाॅप, ऑटोमोबाइल्स, टायर एंड ट्यूब/मोटरसाइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित… सीमेंट, स्टील, बालू, गिट्टी, ईंट, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, पेंटिंग, शटरिंग सामग्री।

दिन के 11:00 बजे से 5:00 बजे शाम तक खुली रहने वाली दुकानें होंगी- इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा-कूलर, एयर कंडीशनर विक्रय सहित मरम्मत भी और प्रत्येक दिन खुलने वाली अंतिम 1 कैटेगरी के प्रतिष्ठान प्रदूषण जांच केंद्र के खुलने का समय 10:00 दिन से 5:00 शाम तक होगा।

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